अनिवार्य खुली जगह पर अवैध अतिक्रमण करने वाले होटलों के खिलाफ के-पश्चिम विभाग कार्यालय की बड़ी कार्रवाई
1 min readव्हाट्स योर बहाना, ट्रोव 9, जूलियट और याजू होटलों के अवैध विस्तारित निर्माण हटाए गए
सेवा क्षेत्र (Service Area) के लिए निर्धारित अनिवार्य खुली जगह (Compulsory Open Space) का अवैध रूप से उपयोग कर उस पर अतिक्रमण करने वाले होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में के-पश्चिम विभाग कार्यालय द्वारा अंधेरी पश्चिम स्थित वीरा देसाई मार्ग और ऑफिस न्यू लिंक रोड क्षेत्र के प्रसिद्ध होटलों के अवैध विस्तारित निर्माण हटाए गए हैं। साथ ही उपयोग में लाई जा रही सामग्री भी जब्त की गई है।
उपायुक्त (परिमंडल-4) भाग्यश्री कापसे के मार्गदर्शन तथा सहायक आयुक्त (के-पश्चिम विभाग) चक्रपाणी अल्ले के नेतृत्व में गठित दल ने मंगलवार, 9 जून 2026 को यह कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग (MOH), अनुज्ञप्ति विभाग (License), अग्निशमन विभाग (Fire) तथा भवन एवं कारखाना विभाग (B&F) के संयुक्त दल द्वारा यह अभियान चलाया गया। अंधेरी (पश्चिम) के वीरा देसाई रोड और ऑफिस न्यू लिंक रोड क्षेत्र में स्थित व्हाट्स योर बहाना, ट्रोव 9, जूलियट और याजू होटल इस कार्रवाई के दायरे में आए।
कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य एवं लाइसेंस विभाग द्वारा 24 कुर्सियां, 1 कुकिंग रेंज, 1 माइक्रोवेव ओवन, 3 कूलर, 1 इलेक्ट्रिक फ्रायर तथा 2 स्पीकर जब्त किए गए। इस अभियान में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों, मजदूरों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों सहित कुल 20 कर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही जेसीबी मशीनों का भी उपयोग किया गया।
सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले ने बताया कि इन होटल संचालकों ने अनिवार्य खुली जगह पर अवैध रूप से आच्छादन कर अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार किया था। इन होटलों द्वारा किए गए अवैध विस्तारित निर्माण को हटाने के साथ-साथ संबंधित सामग्री भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


